केजरीवाल फिर से दिल्ली हाईकोर्ट में; नई याचिका लगाई, कहा- ED द्वारा गिरफ्तारी से बचाया जाए, शराब घोटाले में अब तक 9 समन जारी
Kejriwal in Delhi High Court To Appeals For Stopped Arresting Him By ED
Kejriwal in Delhi High Court: आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। ED इस मामले में केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर पूछताक्ष के लिए बुला चुकी है। वहीं ईडी का 9वां समन आज 21 मार्च को पूछताक्ष के लिए हैं। लेकिन केजरीवाल ईडी के एक भी समन पर पेश होने नहीं जा रहे हैं। बल्कि केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई को लेकर दूसरी बार दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
दरअसल, अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को मामले में सुनवाई के बाद आज वीरवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक नई याचिका दायर की है। जिसमें केजरीवाल ने जोर देते हुए अपने खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने और ED द्वारा गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है।
केजरीवाल ने कहा- ED को गिरफ़्तारी करने से रोका जाए
बताया जाता है कि, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं और ईडी के सामने पेश हो सकते हैं लेकिन ऐसे में उन्हें पूरी आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम राहत मांगते हुए केजरीवाल ने कहा है कि ED को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोका जाए।
बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने की थी सुनवाई
इससे पहले केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ED के सभी समन की संवैधानिक वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की। जहां इस दौरान भी केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने गिरफ्तारी का जिक्र किया। बताया जाता है कि कोर्ट ने जब पूछा कि केजरीवाल समन मिलने पर पेश क्यों नहीं होते? उनको पेश नहीं होने से कौन रोक रहा है?
इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा था कि ED केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी और अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती है तो वे पेश होने के लिए तैयार हैं। वकील ने कहा कि इस मामले में केजरीवाल को गिरफ्तारी से सुरक्षा की आवश्यकता है क्योंकि चुनाव नजदीक होने पर केजरीवाल को गिरफ्तार करने की ईडी की मंशा स्पष्ट है.
वहीं जब कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैसे गिरफ्तारी हो जाएगी? कोर्ट ने कहा कि जांच के 'पहले या दूसरे दिन' गिरफ्तारी 'सामान्य प्रक्रिया' नहीं है क्योंकि एक जांच एजेंसी पहले ऐसा करने के कारणों को दर्ज करती है, यदि मामले में आरोपी की गिरफ्तारी का आधार बनता है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर केजरीवाल के वकील नेआप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए दावा किया कि अब कामकाज की एक ''नयी शैली'' चलन में है। बहराल बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल की तारीख लगाई है।